पांकी में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 13 पेटी शराब और 250 लीटर स्प्रिट बरामद

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शत्रुध्न सिंह

JKJ NEWS / 23.07.20026

पांकी (पलामू), 23 जुलाई 2026। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली शराब बनाने के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब, स्प्रिट, फर्जी ब्रांडेड स्टीकर, खाली बोतलें और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है।

 

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पांकी थाना कांड संख्या 123/2026 दर्ज किया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं एवं झारखंड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत दर्ज किया गया है।

कैसे हुई कार्रवाई?
22 जुलाई 2026 की शाम करीब 3:30 बजे पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जिरो टोला, बाधमरी पांकी स्थित लाला सिंह की दुकान में अवैध अंग्रेजी शराब का निर्माण और खरीद-बिक्री की जा रही है।
सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लेस्लीगंज के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। पुलिस जब दुकान पहुंची तो दुकान बंद मिली। तलाशी के दौरान अंदर से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया।

बरामद सामग्री
13 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
250 लीटर स्प्रिट (5 गैलन)
शराब की बोतलों के कैप (सीलिंग रिंग, मास्टर ब्लेंडर, सिग्नेचर, रॉयल स्टेज, व्हिस्की आदि)
झारखंड सरकार के लोगो वाले 1,940 फर्जी स्टीकर
शराब के रंग के लिए चॉकलेट ब्राउन रंग का पदार्थ
1,530 खाली शराब की बोतलें

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किन धाराओं में मामला दर्ज?
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271, 272, 274, 341(3), 349, 340, 350 तथा झारखंड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2015 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस का संदेश
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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